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UPI New Rules: यूपीआई के नियम कल से लागू पेमेंट करने से पहले जाने नया नियम

UPI New Rules: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई में अब बड़े लेनदेन को लेकर और भी आसान हो गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआई ने घोषणा किया कि 15 सितंबर से P2M यानी Person to मर्चेंट पेमेंट की सीमा बढ़ाकर अब एक दिन में 10 लाख रुपए कर दी गई है।

य यह फैसला उन सेक्टर के लिए लिया गया है जहां काम लिमिट की वजह से लोग बाद पेमेंट करने को लेकर परेशानी का सामना कर रहे थे और फाइनली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने इसकी लिमिट को बढ़ाकर अब प्रतिदिन 10 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है और यह सीमा 15 सितंबर 2025 से लागू कर दी जाएगी।

इंश्योरेंस और निवेश यानी कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की लिमिट 2 लाख से बढ़कर अब ₹500000 कर दी गई है हालांकि एक दिन में अधिकतर 10 लख रुपए तक का ही भुगतान आप कर सकेंगे इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 10 लख रुपए तक का भुगतान प्रतिदिन कैपिटल मार्केट में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की लिमिट भी 2 से बढाकर 5 लाख कर दी गई है।

इसके अलावा सरकारी भुगतान और जेम पोर्टल यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस अब प्रतिदिन लेनदेन ₹500000 तक की भुगतान सुविधा होगी पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी इसमें टैक्स पेमेंट और अर्जेंट मनी डिपॉजिट भी शामिल किया है।

UPI New Rules

ट्रेवल सेक्टर और क्रेडिट कार्ड बिल और लोन EMI

ट्रेवल सेक्टर में लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लख रुपए तक कर दी गई है यहां पर प्रतिदिन अधिकतम 10 लख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है इसके अलावा क्रेडिट कार्ड  बिल लोन का एमी भुगतान अब यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल ₹500000 तक किया जा सकेगा और हालांकि 24 घंटे में कुल लिमिट ₹6 लाख तक की गई है इसी तरह लोन और एमी कलेक्शन के लिए भी ₹500000 प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लख रुपए प्रतिदिन की सीमा लागू की गई है।

ज्वेलरी और बैंकिंग सर्विस में जावेदारी खरीदने पर यूपीआई लिमिट अब ₹200000 पहले 1 लाख थी और एक दिन में अधिकतम ₹600000 होगी वहीं डिजिटल ऑन बोर्डिंग के जरिए टर्म डिपॉजिट जैसे बैंकिंग सेवाओं पर ₹500000 प्रति ट्रांजैक्शन और प्रतिदिन की सीमा तय की गई है।

ध्यान रहे पर्सन टू पर्सन पेमेंट की सीमा पहले की तरह ₹100000 प्रतिदिन ही रहेगी जबकि पर्सन टू मर्चेंट के लिए यह सीमा बढ़ाई गई है जो प्रतिदिन ₹100000 तक निर्धारित की गई है। यह नया नियम यूपीआई के प्रति 10 लख रुपए प्रतिदिन का नियम 15 सितंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा।

UPI और NPCI की घोषणा

यूपीआई अन्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यह और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक घोषणा की गई है जिसमें यूपीआई के बड़े लेनदेन को आसान बनाने को लेकर घोषणा की गई है यह घोषणा 15 सितंबर 2025 से पूर्ण रूप से लागू होगी जिसमें पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की सीमा बढ़ाकर 10 लख रुपए प्रति दिवस कर दी गई है यह फैसला उन सेक्टरों के लिए लाभदायक होगा जो पहले काम लिमिट की वजह से परेशान होते थे अब उनको बड़े पेमेंट में भी आसानी से कर सकेंगे।

अलग-अलग सेक्टर में यह सीमा अलग-अलग तरीके से निर्धारित की गई है जिसमें इंश्योरेंस और निवेश सरकारी भुगतान और जेम पोर्टल ट्रेवल सेक्टर क्रेडिट कार्ड लोन पेमेंट ज्वेलरी और बैंकिंग सर्विस सभी में अलग-अलग तरीके से यूपीआई लिमिट्स का निर्धारण किया गया है और पुरानी सीमा को तोड़ते हुए अब नई तरीके से यूपीआई के नियम लागू किए गए हैं और यह नए नियम 15 सितंबर यानी कल से पूरी तरीके से लागू होंगे।

जबकि पर्सन टु पर्सन पेमेंट की सीमा पहले की  पहले की तारीफ कैसे ही रहेगी यानी प्रतिदिन ₹100000 तक ही रहेगी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि पर्सन टू मर्चेंट की सीमा में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया है अब इसमें 10 लख रुपए तक प्रतिदिन आसानी से यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और यह नया नियम पूरी तरीके से 15 सितंबर को लागू कर दिया जाएगा।

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